कलेक्टर की कार्रवाई पर सवाल, सागर शहर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई का इंतजार
विजय निरंकारी/सागर
जिले में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कार्रवाई करते हुए 12 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। संबंधितों को 15 दिन के भीतर अवैध कॉलोनी के चिह्नांकन और निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, जारी सूची में बीना, रहली और राहतगढ़ क्षेत्र की भूमि से जुड़े मामले शामिल हैं, जबकि सागर शहर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
प्रशासन ने मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत संबंधित भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए उप-पंजीयक कार्यालय को सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में अवैध निर्माण नहीं हटाने पर निर्माण हटाने, भूमि के खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज कराने और संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
जिले के अन्य क्षेत्रों में कार्रवाई के बीच सागर शहर में अवैध प्लॉटिंग के मामलों पर प्रशासन का रुख क्या रहेगा, यह अहम सवाल है। शहर में भी बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठ रही है।



