सागर
शासनादेश के अनुसार नगर निगम स्वामित्व की दुकानों का किराया जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित है। इसके बाद किराया जमा करने पर 15 प्रतिशत अधिभार लगेगा। नगर निगम की लगभग 2300 दुकानों के किराएदारों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेज दी गई है।
बाजार शाखा प्रभारी श्री आनंद मंगल गुरु ने बताया कि सभी किराएदारों को 30 जून 2026 तक किराया जमा करना अनिवार्य है। सूचना समय रहते भेजी जा रही है ताकि सभी निर्धारित समय में देय राशि जमा कर सकें।
उन्होंने कहा कि जिन किराएदारों को मोबाइल संदेश नहीं मिला है, वे नगर निगम कार्यालय पहुंचकर किराया जमा कर सकते हैं।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 के बाद किराया जमा करने पर 15 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा। इसलिए सभी किराएदार अंतिम तिथि तक किराया जमा कर अतिरिक्त भार से बचें।
नगर निगम ने अपील की है कि शहर के विकास और सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी किराएदार 30 जून तक किराया अनिवार्य रूप से जमा करें।




