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सागर में राशन माफियाओं पर कलेक्टर का बड़ा प्रहार, 5 राशन दुकानों पर FIR लाखों के खाद्यान्न गबन का खुलासा, दुकानें निलंबित—विक्रेताओं पर BNS और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस

सागर

गरीब हितग्राहियों के हक का राशन हड़पने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सागर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाद्य विभाग की जांच में पांच शासकीय उचित मूल्य दुकानों में गंभीर अनियमितताएं और बड़े पैमाने पर खाद्यान्न के अपयोजन का मामला सामने आया है। मामले में संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और समाचार पत्रों के माध्यम से राशन नहीं मिलने तथा वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें प्रशासन को मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सहायक आपूर्ति अधिकारी श्रीमती चारू जैन और प्रभारी सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री अभिषेक मोर द्वारा गांधीचौक, रामपुरा, शास्त्री वार्ड, शिवाजीनगर सहित संबंधित राशन दुकानों की जांच की गई।
जांच में स्टॉक संधारण में लापरवाही, दुकानें समय पर नहीं खोलना, उठाव और हितग्राहियों को वितरण में भारी अंतर तथा दुकान पर खाद्यान्न का भौतिक स्टॉक नहीं मिलना जैसी गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं।
इन दुकानों में सामने आया खाद्यान्न का अपयोजन
सुबेदार-01 दुकान: वर्तमान विक्रेता ध्रुव रजक के स्तर पर 2,236 किग्रा खाद्यान्न, जबकि पूर्व विक्रेता अतुल तिवारी के स्तर पर 5,60,012 किग्रा खाद्यान्न का अपयोजन पाया गया।
शास्त्री वार्ड: विक्रेता रमा पति अतुल तिवारी एवं सहायक विक्रेता अनुरोध के स्तर पर 47,291 किग्रा खाद्यान्न का अपयोजन सामने आया।
गांधीचौक वार्ड: वर्तमान विक्रेता अनुराग सोनी के स्तर पर 3,293 किग्रा और पूर्व विक्रेता अतुल तिवारी के स्तर पर 24,054 किग्रा खाद्यान्न का अपयोजन पाया गया।
रामपुरा वार्ड: विक्रेता अतुल तिवारी के स्तर पर 15,544 किग्रा खाद्यान्न का अपयोजन मिला।
शिवाजीनगर वार्ड: विक्रेता दीपक श्रीवास्तव के स्तर पर 20,362 किग्रा खाद्यान्न का अपयोजन सामने आया।
प्रशासन के अनुसार इन मामलों में खाद्यान्न की बाजार कीमत के आधार पर राशि निर्धारित कर वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
पांचों दुकानें निलंबित, दूसरी संस्थाओं से अटैच
अनियमितताओं के सामने आने के बाद प्रशासन ने पांचों उचित मूल्य दुकानों को निलंबित कर दिया है। वहीं हितग्राहियों को राशन वितरण प्रभावित न हो, इसके लिए इन दुकानों को नजदीकी संस्थाओं से अस्थायी रूप से संबद्ध कर दिया गया है।
संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं नियंत्रण आदेश की धाराओं के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 316(5) और 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि गरीबों के हिस्से के राशन में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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