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43 किलो 660 ग्राम गांजा एवं जहरीली कच्ची महुआ शराब जब्त

*08 लाख का मादक पदार्थ, 10 लाख की बोलेरो कार जप्त — तीन आरोपी गिरफ्तार*

सागर।
पुलिस अधीक्षक सागर  विकाश कुमार शाहवाल के सशक्त निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  संजीव उइके के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी बंडा  प्रदीप वाल्मीकि के पर्यवेक्षण में थाना बंडा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों एवं जहरीली शराब के विरुद्ध एक बड़ी, निर्णायक एवं प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
थाना बंडा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के विक्रय पर अंकुश लगाने हेतु विशेष टीम गठित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 06/02/2026 को चौकी प्रभारी दलपतपुर को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दलपतपुर में कोमल सिंह लोधी एवं उसका पुत्र अनिल लोधी अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का विक्रय करते हैं तथा उक्त दिन सफेद रंग की बोलेरो वाहन से गांजा बेचने जाने की तैयारी में हैं।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी बंडा द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर दबिश दी गई। दबिश के दौरान आरोपियों के निवास स्थान एवं सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो कार क्रमांक MP-15-ZV-9352 की विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें कुल 43.660 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा (कीमत लगभग 08 लाख रुपये) बरामद किया गया। साथ ही चार खाकी रंग के उपयोग में लाए गए टेप, कैंची, लोहे का तराजू, 50 ग्राम एवं 200 ग्राम के बाट भी जप्त किए गए। गांजा परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन (कीमत लगभग 10 लाख रुपये) को भी जप्त किया गया।

*आरोपीगण—*
कोमल सिंह लोधी, पिता बल्देव लोधी, उम्र 40 वर्ष
अनिल लोधी, पिता कोमल सिंह लोधी, उम्र 32 वर्ष
निवासी वार्ड नंबर 01, दलपतपुर, थाना बंडा, जिला सागर
को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

*जहरीली कच्ची महुआ शराब के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई*

इसी दबिश कार्यवाही के दौरान मुखबिर से प्राप्त दूसरी सूचना पर दलपतपुर कस्बा सागर रोड पर एक व्यक्ति को हाथ में कैन लेकर कच्ची महुआ शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी सचिन लोधी, पिता सूरज सिंह लोधी, उम्र 38 वर्ष, निवासी दलपतपुर के कब्जे से लगभग 04 लीटर मटमैली रंग की कच्ची महुआ शराब जप्त की गई। परीक्षण में उक्त शराब से तेज जहरीली दुर्गंध पाई गई, जो मानव स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए अत्यंत घातक एवं जानलेवा प्रतीत हुई।
आरोपी शराब रखने एवं विक्रय के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1), 49(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

इस संपूर्ण कार्रवाई में श्रीमती अंजली उदेनिया, निरीक्षक एवं थाना प्रभारी बंडा के नेतृत्व में
उप निरीक्षक के.एस. ठाकुर (चौकी प्रभारी दलपतपुर), उप निरीक्षक एम.एल. धुर्वे (चौकी प्रभारी बरा), प्रधान आरक्षक  देवेंद्र वैध, प्रआर वीरविक्रम सिंह, आरक्षक  विक्रम सिंह,  जिनेंद्र यादव,  विनोद पटेल,  अशोक अहिरवार, सतीश राज,  नंदलाल, आरक्षक दशरथ, महिला आरक्षक  चेतना,  कृष्णा, चालक आरक्षक रामस्वरूप, सैनिक  कमल सिंह एवं सैनिक 31 कप्तान सिंह की अत्यंत सराहनीय एवं प्रशंसनीय भूमिका रही।

 

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