निर्देशों की अनदेखी पर बुलडोजर कार्रवाई के साथ एफआईआर की चेतावनी
सागर। बिना सक्षम अनुमति प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेशों के तहत संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण हटाने के लिए 15 दिन की समयसीमा दी गई है।
प्रकरणों में रहली तहसील के मौजा रहलीखास, ग्राम बमूराजैसिंह और ग्राम खमरिया की विभिन्न भूमियों पर बिना सक्षम अनुमति छोटे-छोटे भूखंड काटकर विक्रय किए जाने की कार्रवाई सामने आई है। इनमें महादेव साहू, अनामिका, रमेश कुमार साहू, विपिन-विनीत जैन, विशाल सिंह ठाकुर और कमला जैन से संबंधित प्रकरण शामिल हैं।
कलेक्टर के निर्देश के अनुसार संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को इन जमीनों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय को सूची भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित 15 दिन की अवधि में अनधिकृत निर्माण नहीं हटाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें अवैध निर्माण हटाने, खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज करने तथा संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई शामिल है।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों ने नियमों का पालन करते हुए ही भूमि विकास और प्लॉट विक्रय करने की बात कही है।




