नगर निगम का शुद्ध धमकी भरा संदेश भरो नहीं तो भरना पड़ेगा डबल

नगर निगम का शुद्ध धमकी भरा संदेश अगर 31 मार्च तक कचरा गाड़ी उपभोक्ता प्रभार का बिल नहीं किया जमा तो लगेगी डबल पेनाल्टी

सागर
वित्तीय वर्ष 2024 -25 के समाप्त होने के लिए कुछ ही दिन शेष हैं 31 मार्च के बाद नगर निगम द्वारा कचरा गाड़ी उपभोक्ता प्रभार शुल्क का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को पेनाल्टी राशि के साथ अपने-अपने कचरा गाड़ी के बिल जमा करना होंगे, इसी प्रकार नगर निगम सीमा क्षेत्र के नागरिकों को 31 मार्च तक संपत्तिकर की राशि जमा न करने पर शासन नियमानुसार संपत्ति कर की राशि दोगुनी हो जाएगी और उन्हें दोगुनी राशि जमा करना होगी, इसमें किसी भी प्रकार से रियायत देने का प्रावधान नहीं किया गया है।
*निगमायुक्त ने नागरिकों से 31 मार्च तक बकाया करों को जमा करे
– नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने नगर निगम के सभी बकायादारों को कहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व 31 मार्च तक संपत्तिकर, कचरा गाड़ी उपभोक्ता प्रभार शुल्क, जलकर, दुकानों का किराया सहित अन्य कर आवश्यक रूप से जमा कर दें अन्यथा 31 मार्च के बाद शासन नियमानुसार जो भी पेनाल्टी लगाई जाएगी उसके लिए बकायादार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
निगमायुक्त ने राजस्व अधिकारी बृजेश तिवारी एवं सभी कर संग्राहकों को निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व 31 मार्च तक सभी बकायादारों से संपर्क करें और उन्हें कर की राशि जमा करने, संपत्ति कर की राशि दोगुनी होने एवं लगने वाले अधिभार की जानकारी से अवगत कराएं।

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