नगर निगम द्वारा कंडया कांप्लेक्स से अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया

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सागर

नगर निगम सीमा क्षेत्र के तिली रोड पर चैतन्य अस्पताल के बाजू में तिराहे पर स्थित कंडया कांप्लेक्स द्वारा चार्टर्ड बसों का स्टापेज,संचालन , बुकिंग कार्यालय सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने से नागरिकों को यातायात व्यवस्था में होने वाली परेशानी को देखते हुए नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देशानुसार कंडया कांप्लेक्स के मालिक श्री सुभाष कन्डया को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 304 के अंतर्गत नोटिस जारी कर 3 दिवस में अवैध निर्माण को हटाने, स्वीकृत मानचित्र, स्वामित्व से संबंधित सभी दस्तावेज एवं बसों के स्टापेज एवं बुकिंग कार्यालय की स्वीकृति सहित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में लेख किया गया है कि वृंदावन वार्ड स्थित कंडया कांप्लेक्स मार्ग पर मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय स्थित है यातायात की दृष्टि से यह मार्ग अति संवेदनशील है। इस मार्ग पर आपके द्वारा दो पहिया, चार पहिया वाहनों की पार्किंग,अवैधानिक रूप से दुकानों का निर्माण एवं चार्टर्ड बसों का स्टापेज (स्टैंड), बुकिंग कार्यालय इत्यादि जैसे व्यावसायिक कार्यों का संचालन किया जा रहा है जिस कारण रोड से गुजरने वाली एंबुलेंस तथा मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
अतः आप अनाधिकृत अवैध निर्माण व्यवसायिक गतिविधियां तीन दिवस में हटाते हुए स्वीकृत मानचित्र एवं स्वामित्व संबंधी दस्तावेज तथा बसों के संचालन की स्वीकृति नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नगर निगम द्वारा आपके द्वारा किया गया अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण नियम विरुद्ध पाए जाने पर हटा दिया जावेगा जिसमें होने वाला व्यय आप से वसूल किया जावेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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