सोशल मीडिया पर गाइड लाइन के तहत करें पोस्ट दीपक आर्य

सागर,
विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप्प इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर सांप्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुँचाने संबंधी दुर्भावनापूर्ण पोस्ट करने की सूचनाएं प्राप्त होती रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि विधानसभा निर्वाचन की नियत अवधि अंतर्गत सामान्य व्यक्तियों, असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावनापूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने की कार्यवाही की जाए। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत निर्वाचन से संबंधित राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के बारे में प्रचार-प्रसार संबंधी लेख, जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के पश्चात ही अपलोड किये जाएं। आम जन, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवको द्वारा भी सोशल मीडिया में आदर्श आचार संहिता के निदेशों के अधीन रहते हुये लेख व वीडियों अपलोड किये जायें। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे वाट्सएप, फेसबुक, हाईक, एक्स, एसएमएस, इस्ट्राग्राम, इत्यादि का दुरूपयोग कर जातिगत व धार्मिक, सामाजिक भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने, उत्तेजित करने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण और फारवर्ड नही करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त ऊपर वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलने वाले संदेश, फोटो, आडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, जातिगत, सामाजिक आदि भावनाएं भड़क सकती है, या सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है, को न ही प्रसारित करेगा और न ही भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत भावनाएं भड़कती हो कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप मे इस प्रकार के संदेशों को रोके तथा तत्काल उनकी सूचना निकटतम थाने को प्रदान करें। संभव हो तो ग्रुप एडमिन ग्रुप की सेंटिंग ओनली फॉर एडमिन पर भी रख सकते है।
कोई भी सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता के माध्यम से पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति विकृत फोटो वीडियो ऑडियो, अफवाह या तथ्यो को तोड़-मरोड़कर भड़काने, उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियो में संलग्न हो जाये, प्रसारित, फॉरवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा।

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