जल आपूर्ति हेतु संचित जल के व्यावसायिक एवं कृषि कार्य में उपयोग पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

खुरई

सागर जिला कलेक्टर  के आदेश पर खुरई नगर की जलापूर्ति हेतु संचित जल के व्यावसायिक एवं कृषि कार्य में उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है,अतः बीना नदी से लगे समस्त ग्रामीण किसान साथियों को यह अवगत कराया जाता है,कि किसी भी तरह से संचित जल का उपयोग किसानी कार्यों एवं अन्य व्यावसायिक कार्यों में ना करें केवल पेयजल आपूर्ति हेतु ही संचित जल का उपयोग करें,यह आदेश आगामी ग्रीष्मकालीन समय में नगर की जलापूर्ति को देखते हुए लिया गया है,जिससे विगत वर्षों की भांति इस वर्ष खुरई नगर की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित ना हो…!!

दरअसल विगत वर्षों की भांति वर्ष 2025 में ग्रीष्मकालीन जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित ना हो इसको मद्देनजर रखते हुए पूर्व से ही सख्ती के साथ इस निर्णय का पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है,सभी से आदेश का परिपालन करने की अपील की जाती है,उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी….!!

मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश मेहतेले एवं जलापूर्ति व्यवस्था के प्रभारी अवनीश सिंह ने बताया कि आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र में खुरई नगर की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित ना हो,इसलिए इस आदेश का सख्ती से पालन किया जायेगा,नगर की संपूर्ण जलापूर्ति का स्त्रोत एक मात्र बीना नदी के संचित जल पर निर्भर है,नगर के लगभग 90 प्रतिशत लोगों की जलापूर्ति का स्त्रोत यही संचित जल है,इस वर्ष नगर की जलापूर्ति व्यवस्था निर्विरोध संचालित हो सके इसके लिए अभी से योजनापूर्ण तरीके से संचित जल का संरक्षण किया जाएगा हमारा प्रयास है, कि नगर की जलापूर्ति व्यवस्था अपने नियमित समयांतराल एवं निश्चित समयावधि से निरंतर होती रहे…!!

 

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