नवनिर्मित बस स्टेण्ड पर यहां वहां विज्ञापन के पर्चे व प्रचार सामग्री चिपकाकर गंदगी फैलाने पर कटेगा चालान

सागर

सागर के नवनिर्मित बस स्टेण्ड परिसर में जय महाराणा प्रताप टिफिन सेंटर का विज्ञापन खम्भे पर चिपका पाये जाने पर निगमायुक्त  राजकुमार खत्री ने उक्त सेंटर के संचालक पर जुर्माने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा की नवनिर्मित बस स्टेण्डों के परिसर में कही भी यहां वहां विज्ञापन के पर्चे या प्रचार सामग्री चिपकाने और स्टेण्ड परिसर की सुंदरता को प्रभावित करते हुये गंदगी फैलाने पर उक्त संबंधित संस्था के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।

*नर्सिंग होम एवं प्राइवेट क्लिनिक को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुल्क में नहीं मिलेगी रियायत : निगमायुक्त*

आईएम के अध्यक्ष एवं बीएमसी के प्रोफेसर सहयोगी सर्वेश जैन ने प्रत्येक नर्सिंग होम एवं प्राइवेट क्लिनिक से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुल्क माफ करने हेतु पत्र नगर निगम आयुक्त को लिखा था। उक्त पत्र पर विचार विमर्श कर निगमायुक्त  राजकुमार खत्री ने सभी नर्सिंग होम्स एवं प्राइवेट क्लिनिकों से कचरा कलेक्शन शुल्क जमा करवाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा की कचरा संग्रहण और निपटान की प्रक्रिया नगरवासियों सहित सभी पर उनके घरों, संस्थानों आदि से निकले कचरे के आधार पर शुल्क लगाया जाता है और इसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी।

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