ननि के सहायक आयुक्त की कार से शराब बरामदी को लेकर  आनंद मंगल गुरु निलंबित सागर


सागर
आनंद मंगल गुरू  नगर निगम के प्रभारी सहायक आयुक्त को आवंटित वाहन  एमपी-15 टीए 0748 बोलेरो में अवैध शराब जब्त की गई थी।  इस प्रकरण में नगर निगम की छवि धूमिल होने एवं सहायक आयुक्त की लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है।  उनके विरुद्ध यह कार्यवाही सिविल सेवा सर्विसेज (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के  उल्लंघन होने पर  की गई है।  प्रकरण में श्री आनंद मंगल गुरू प्रथम दृष्टया दोषी पाये गए है।

आनंद मंगल गुरू प्रभारी सहायक आयुक्त को (मूल पद सहायक स्वच्छता अधिकारी) को नगर निगम आयुक्त श राजकुमार खत्री ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया  है। निलंबन अवधि मे उनका मुख्यालय सामान्य प्रशासन प्रभाग होगा एवं नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।

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