9 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में मिलेगी संपत्तिकर -जलकर के अधिभार में छूट

*निगमायुक्त ने की नागरिकों से अधिभार मे दी जा रही छूट का लाभ लेने की अपील*
सागर

9 को मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर निगम के बकाया संपत्तिकर और जलकर के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी ।
*बकाया संपत्ति कर के अधिभार में दी जाने वाली छूट इस प्रकार होगी*
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि पचास हजार रूपये तक बकाया है, उनके अधिभार में 100% तक की छूट दी जाएगी।
संपत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि पचास हजार से अधिक तथा एक लाख तक है ,उनके अधिभार में 50% की छूट दी जाएगी।
संपत्ति कर के जिन प्रकरणो में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया है उनके अधिभार में 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी।
*बकाया जल कर प्रकरणों के अधिभार दी जाने वाली छूट इस प्रकार होगी*
जलकर उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमे जलकर एवं अधिभार की राशि दस हजार तक बकाया है उनके अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे जलकर उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि दस हजार से अधिक तथा पचास हजार तक बकाया है उनके अधिभार में 75% तक की छूट दी जाएगी जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें जलकर उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि पचास हजार से अधिक बकाया है उनके अधिभार में 50% की छूट दी जाएगी ।
*अधिभार में दी जाने वाली छूट केवल 9 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत के दिन ही दी जाएगी*।
*यदि कोई उपभोक्ता बिल में कोई संशोधन कराना चाहते है, तो वह अपना पुराना बिल निगम कार्यालय में अवश्य साथ लावे*।

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