अवमानना के मामले में कलेक्टर पर  10 हजार का जुर्माना

फर्जी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त

सीधी/जबलपुर

जबलपुर मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की  मुख्य बैंच ने अवमानना के मामले में कलेक्टर सीधी पर जुर्माना लगाया है। न्यायालय के इस आदेश की प्रति मुख्यालय में पहुंचते ही प्रशासनिक अमले में हड़कम्प मच गया है। पूरा मामला रामपुर नैकिन जनपद क्षेत्र अन्तर्गत नियमविरुद्ध तरीके से शिक्षकों की भर्ती का है। वर्ष 2019 में रामपुर नैकिन जनपद के तत्कालीन सीईओ ने शिकायत के बाद जांच कर नियमविरुद्ध तरीके से सेवारत चार शिक्षकों की सेवा समाप्ति कर नियुक्ति दिनांक से सेवा निरस्तगी दिनांक तक समस्त वेतन भत्ते मय व्याज वसूली के आदेश दिए थे। यह आदेश जनपद सीईओ रामपुर नैकिन कमिश्रर न्यायालय रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित निर्णय के अनुसार किया गया था। इतना ही नहीं, कमिश्रर न्यायालय के पारित निर्णय पर तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह ने फर्जी तरीके से नौकरी हथियाने वाले शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी जारी किया था।

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