



सागर
थाना आगासौद पुलिस द्वारा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश क्रमांक – 0021/जिला बदर/2023/थाना आगासौद/जिला सागर दिनांक 19.1.2023 के पालन में अनावेदक भूपेन्द्र यादव पिता राजकुमार यादव उम्र 28 साल निवासी पांचवी लाईन मंडी बामौरा के विरूद्ध म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 के तहत सीमावर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ की राजस्व सीमाओं से बाहर करने हेतु छः माह के लिये जिला बदर किया था जिसके पालन में अनावेदक भूपेन्द्र यादव को दिनांक 12.11.23 को जिला बदर आदेश तामील कर सागर जिले के सीमाओं से बाहर कर जिला भोपाल में छोडा गया था एवं अनावेदक को आवश्यक हिदायत दी गई थी कि बिना सूचना एवं माननीय न्यायालय की अनुमति के जिला सागर में उपस्थित न हो ।
दिनांक 05/02/2024 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर का आरोपी भूपेन्द्र यादव पिता राजकुमार यादव उम्र 28 साल निवासी पांचवी लाईन मंडी बामौरा अपने घर के पास खड़ा है और भागने की फिराक में है जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस बल ने मौके पर पहुँचकर नाकाबंदी कर अथक प्रयास कर अनावेदक भूपेन्द्र यादव से सागर जिला में उपस्थित होने की वैध अनुमति मांगी जो आरोपी के पास कोई अनुमति नहीं पाये जाने से जिला बदर की शर्तों का म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 का उल्ल्घन करने पर धारा 188 भादवि एवं म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत गिरफ्तार किया जाकर अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय बीना में पेश किया जाता है ।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक श्रीमती मैना पटेल थाना प्रभारी आगासौद, प्रआर. संजय राजपूत, आर. राहुल सिकरवार, आर. युधिष्ठिर, आर. रणवीर , आर. धीरेन्द्र एवं प्रआर. 406 अमर तिवारी
सायबर सैल सागर आदि की सराहनीय भूमिका रही ।