पुलिस अधीक्षक ने दिए थे सूदखोरी करने वालो के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश

*रहली पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल*
सागर

दिनाँक 12.01.2024 को फरियादी महेन्द्र खरे नि. वार्ड 03 रहली ने थाना आकर मृतक सहर्ष खरे नि. वार्ड 03 रहली के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की रिपोर्ट लेख कराई जिस पर से थाना रहली में मर्ग कमांक 03/2024 धारा 174 जाफौ. का पंजीबद्ध किया जाकर जांच में लिया गया, पुलिस अधीक्षक सागर

अभिषेक तिवारी द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को सूदखोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त मर्ग में प्रथम दृष्ट्या सूदखोरो द्वारा प्रताड़ित करना प्रतीत होने पर दौरान जांच के मृतक के परिजनों के कथनों के आधार पर एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के
अवलोकन करने पर मर्ग जांच उपरांत पाया गया की आरोपी 01-निखिल राजपूत, के द्वारा 10000/रू दिये गये थे जिसके एवज में मृतक सहर्ष खरे से 32000/रू ले चुका थाना एवं 20000 /रू और मांग रहा था एवं 02- शिवम उर्फ अनुज विश्वकर्मा द्वारा 120000/रू मृतक को दिये थे जिसमें से 89000/रू प्राप्त कर लिया था एवं 52000/रू और मांगकर मृतक को मानसिक रूप से धमकी देकर प्रताडित कर रहे थे जिन लोगों से परेशान होकर मृतक सहर्ष खरे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जांच उपरांत उनके विरुद्ध अपराध कमांक 83/24 धारा 306, 384, 34 ताहि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान प्रकरण की विवेचना के थाना प्रभारी रहली निरीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में मर्ग जांच कर्ता सउनि. राजेश खरे द्वारा प्रकरण के आरोपियों 01-निखिल राजपूत, 02-शिवम उर्फ अनुज विश्वकर्मा को विधिवत् गिर. किया जाकर मान. न्यायालय पेश किया गया दोनों आरोपियों को मान. न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उक्त आरोपियों को गिरिफ्तार करने में प्रधान आरक्षक दिनेश, सचिन गुप्ता, जय रैकवार की भी अहम भूमिका रही

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