



विशाल मेगा मार्ट सहित एक अन्य पर हुई बड़ी कार्रवाई
सागर
अपर कलेक्टर एवं अति० जिला दण्डाधिकारी शैलेन्द्र सिंह द्वारा खाद्य सामग्रियों में कम्पनियों तथा प्रोप्राइटरो द्वारा मिलावट करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
श्री अमरीश दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 26/09/2022 को एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा.लि. विशाल मेगा मार्ट मकरोनिया का निरीक्षण किया गया ।
निरीक्षण दौरान इमली ट्री होल स्पाईस धनिया (पैक्ड) का सेम्पल लिया गया था, जो राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल की जांच रिपोर्ट मिथ्याछाप स्तर का पाया गया। न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा सुनवाई उपरांत दिनांक 12/01/2024 द्वारा आदेश पारित करते हुये (1) (स्टोर मैनेजर) सतेन्द्र दुबे पिता शिवमूरत दुबे अनावेदक क्र. (2) नॉमिनी / संचालक / भागीदार, विशाल मेगा मार्ट प्रा०लि० प्लाट नं. 184 5जी फ्लोर प्लेटिनम टावर उद्योग विहार फेस-1 गुरुग्राम -122016 (हरियाणा) अनावेदक क्र. (3) नॉमिनी / संचालक / भागीदार, पेसिफिक फूडस कार्पाेरेशन प्लाट नं. 98बी भाकरी इण्डस्ट्रीयल एरिया पाली रोड ग्राम भाकरी फरीदाबाद-121001 (हरियाणा) के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) (पप) तथा सहपठित धारा 52 के तहत पृथक-पृथक 3,00,000/- $ 3,00,000/- कर कुल 6,00,000/- (अंकन छः लाख) रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
अमरीश दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 08/08/2022 को दीपक ट्रांसपोर्ट का निरीक्षण किया गया ।निरीक्षण दौरान ट्रांसपोर्ट में 19 संदेहास्पद बोरियां पाई गई। उक्त बोरियों में श्री राधे राधे डिलीसियस स्वीट्स, ग्वाल गोपाल बरफी व कुंदा रखा पाया गया। उक्त समस्त खाद्य पदार्थों के सेम्पल लिया गया था, जो राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल की जांच रिपोर्ट में सभी सेम्पल मिथ्याछाप स्तर के पाये गये। जिस पर प्रकरण गठित कर न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा सुनवाई उपरांत दिनांक 12/01/2024 को आदेश पारित करते हुये अनावेदक नॉमिनी / संचालक / भागीदार, मां गंगा फूड प्रोडक्टस ग्राम सोनपाल का पुरा पोस्ट मिठावली दा राजाखेरा धौलपुर (राजस्थान) एवं अनावेदक नॉमिनी / संचालक / भागीदार, कृष्णा फूड प्रोडक्टस जी-78 न्यू रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया धौलपुर (राजस्थान) के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) (पप)
तथा सहपठित धारा 52 के तहत पृथक-पृथक 1,00,000/- $ 1,00,000/- कुल
2,00,000/- (अंकन दो लाख) रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।