नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

सागर
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट एवं नवम अपर न्यायधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी अभिषेक पटेरिया को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोकअभियोजक मनोज कुमार पटेल ने की
अभियोजन के मीडिया प्रभारी के अनुसार 30 अक्टूबर 2019 को गोपालगंज थाने में पीड़िता के मामा ने शिकायत दर्ज कराई थी शिकायत में बताया गया था कि 27 अक्टूबर 2019 की रात में उसकी बहन पीड़िता की मां के यहां आया था तभी बहन ने बताया कि अभिषेक पटेरिया वहां पूजा पाठ करने आता है मैं पीड़िता से शादी करने का अनावश्यक ही दबाव बना रहा था जिसके बाद फरियादी ने पीड़िता अपनी भांजी से पूछा तो पीड़िता भांजी ने बताया अभिषेक गंदी नियत से उसके साथ छेड़खानी करता है शादी करने के लिए दबाव बना रहा है और शादी ना करने पर जान से मारने की धमकी देता है 27 अक्टूबर 2019 को अभिषेक ने गंदी नियत से हाथ पकड़ा और शादी करने के लिए बोल रहा था पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताइ
जिसके बाद परिवार वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जांच पूरी होने पर पुलिस ने कोर्ट मैं चालन पेश किया न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की हवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए अभिषेक को सजा सुनाई

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